बिलासपुर । शराब की तस्करी करने वाला बर्खास्त आरक्षक नील कमल राजपूत गिरफ्तार। इसके साथ ही ज्यूडिशियल रिमांड पर उसे जेल भेज दिया गया है। आरक्षक पिछले महिनेभर से फरार चल रहा था।
गौरतलब है कि थाना सरकण्डा़ क्षेत्रान्तर्गत पुलिस सहायता केन्द्र प्रभारी ने मोपका चौक में एक कार को भारी मात्रा में अवैध शराब परिवहन करते हुये पकड़ा था। प्रकरण के आरोपी नवीन बोले उर्फ भज्जी, दयालबंद एवं बलराम यादव, टिकरापारा, बिलासपुर के कब्जे से पर 05 बोरियों में 480 पाव देशी मदिरा कुल 86.400 लीटर अवैध शराब एवं परिवहन में प्रयुक्त कार जप्त किया था। कार की तलाशी लेने पर वाहन में खाकी वर्दी, आर. नीलकमल सिंह राजपूत का एस.बी.आई खाता व चेक बुक, परिचय पत्र मिला था। आरक्षक नीलकमल राजपूत की आपराधिक संलिप्तता पर पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने तत्काल निलंबित कर दिया था और नगर पुलिस अधीक्षक, सरकण्डा को जांच के निर्देश दिये थे। पकड़े गए आरोपियों ने बताया कि जप्त शराब नीलकमल राजपूत के द्वारा रू. 45,000/- देकर मंगवाया गया है।
जांच में पुलिस की नौकरी की आड़ में भारी मात्रा में अवैध मदिरा की तस्करी करने जैसी आपराधिक गतिविधियों में संलिप्तता उजागर हुई थी। घटना की रात्रि अवैध मदिरा पकड़े जाने के बाद आर. नीलकमल राजपूत अपनी पदस्थापना थाना सकरी से बिना किसी को सूचना दिये फरार हो गया था।
आरक्षक अपने धारित पद का दुरूपयोग करते हुये पुन: ऐसी घटना की पुनरावृत्ति कर सकता है। इसलिए पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने भारतीय संविधान की विशेष शक्तियों का प्रयोग करते हुये नीलकमल सिंह राजपूत को बर्खास्त कर दिया था। घटनाक्रम के संबंध में थाना सरकण्डा में आरक्षक नीलकमल राजपूत के विरूद्ध अप.क्र. 837/2024 धारा 34(2) छ.ग.आबकारी(संशोधन) अधिनियम 2002 एवं 59 छ.ग.आबकारी अधिनियम 2015 पंजीबद्ध कर विवेचनाधीन था। घटना हेतु प्रयुक्त कार आरक्षक नीलकमल राजपूत के परिजन के नाम पर पंजीकृत है। अपराध की विवेचना में आरोपी आरक्षक की पतासाजी की जा रही थी, लेकिन वह गिरफ्तारी के भय से फरार था। आज आरक्षक नील कमल राजपूत को उसके विरूद्ध पंजीबद्ध अपराध में सरकण्डा पुलिस ने जिला न्यायालय के पास गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया है।